
लखनऊ। शासन ने ग्राम प्रधानों की मांग को खारिज करते हुए 25 दिसंबर से खाता संचालन पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। 25 तारीख की आधी रात से प्रधानों के खाते पर रोक लगा दी जाएगी और एडीओ को बतौर प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिया है।
निदेशक ने अपने निर्देश में कहा है कि पंचम राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की धनराशि के आहरण पर 25 दिसंबर की अर्धरात्रि के बाद रोक लगाने की अपेक्षा की गई है। सभी ग्राम पंचायतों के खातों को नियत तिथि के बाद अनरजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया है। कहा है कि उक्त तिथि के बाद शासन स्तर पर नामित अधिकारी ही ग्राम पंचायतों के खातों का संचालन कर सकेगा। इसके बाद किसी भी प्रधान द्वारा एफटीओ अप्रूव किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित सचिव, बीडीओ और डीपीआरओ की होगी। इस दफा ग्राम प्रधान के साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव बेलेट पेपर के जरिए होंगे।
