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इस जिले के बीएसए पर लगा 25 हजार रूपये का अर्थदंड, आरोप गंभीर

मऊ। सूचना का अधिकार अधिनियम का मखौल उड़ाना मऊ जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को भारी पड़ा। आरटीआई के तहत मांगी गई एक सूचना का अपूर्ण जवाब देने और राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं होने पर बीएसए को 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने आयोग के रजिस्टार को बीएसए के वेतन से अर्थदंड की वसूली का आदेश दिया है।
अलीबिल्डिंग सहादतपुरा निवासी विनोद कुमार वर्मा ने दिसंबर 2018 में आरटीआई के तहत बीएसए से एक निजी स्कूल के संबंध में आठ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि बीएसए की ओर से उन्हें आधी अधूरी और भ्रामक सूचना दी गई है। उन्होंने इसकी शिकायत आयोग में की। आयोग ने भी पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद यह माना कि सूचना अपूर्ण और भ्रामक है। आयोग ने नोटिस भेजकर बीएसए को तलब किया। लेकिन वह आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुए। आयोग ने आदेशों की अवहेलना और वादी को जानबूझकर वांछति सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी करार करते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यही नहीं 10 दिन के भीतर वादी को सही सूचना उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।

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