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छेड़खानी के आरोपी को तीन साल की सजा, जज ने पांच हजार लगाया जुर्माना

चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने बुधवार को किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना न देने पर आरोपी को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमे में पैरवी की।

 

उन्होंने बताया कि बबुरी थाना क्षेत्र निवासी किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर दो मई 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि हमारी पुत्री कक्षा 11वीं की छात्रा स्कूल से घर आ रही थी, तभी रास्ते में बबुरी थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी रामभरोष, जो मोबाइल और कंप्यूटर का दुकान चलाता है, उसने अपने दुकान के पास छेड़खानी की। पुत्री किसी तरह उसके चुंगल से निकलकर भागकर घर आई। परिजनों को आपबीती बताई। घटना के दौरान इस पर किशोरी के पिता उसके दुकान पर पहुंचे, तो वह अपनी बाइक लेकर फरार हो रहा था। इससे उसे दौड़ाकर बाइक के साथ पकड़ लिया गया। यहीं नहीं, आरोपी शादी के लिए दबाव बनाने लगा। परिजन आरोपित को पकड़कर बबुरी थाने ले आए। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 354 बी 506 आईपीसी व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई।

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