चंदौली। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ के निर्देशानुसार और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार “Joint Action Plan on Prevention of Drugs and Substance Abuse and Illicit Trafficking” के तहत बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटरों, छात्रावासों, और अन्य स्थानों पर मादक पदार्थों, शराब, सिगरेट, बीड़ी, और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
औषधि विक्रेताओं के लिए दिशा-निर्देश:
- सभी औषधि विक्रेता और प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र अपने प्रतिष्ठानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाएं।
- बिना अधिकृत चिकित्सक के लिखित आदेश के बच्चों या किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित मादक औषधि का विक्रय न करें।
- सीसीटीवी फुटेज का औचक निरीक्षण जिला औषधि नियंत्रण प्राधिकारी या जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई:
आदेश का पालन न करने वाले औषधि विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से बचाने और समाज को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सभी संबंधित संस्थानों और औषधि विक्रेताओं को निर्देश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।