
चंदौली। मुगलसराय के पथरा गांव में जमीन के कथित फर्जीवाड़े ने राजस्व महकमे तक हलचल मचा दी है। पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख उर्मिला देवी, उनके पति अरविंद कुमार सिंह, नायब तहसीलदार सुनील कुमार सिंह, लेखपाल सियाराम और कानूनगो जगदंबा सिंह समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पांच-छह अज्ञात लोग भी आरोपी बनाए गए हैं।पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मुकदमा पथरा निवासी गया प्रसाद उर्फ अंगनू यादव की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति अरविंद कुमार सिंह, उर्मिला देवी, मीना देवी, रामाश्रय यादव, सुभाष यादव, नायब तहसीलदार सुनील कुमार सिंह, लेखपाल सियाराम और कानूनगो जगदंबा सिंह को नामजद किया गया है।
शिकायतकर्ता के मुताबिक विवादित जमीन आराजी संख्या 136/1, 136/5 और 136/2 से संबंधित है। आरोप है कि आराजी संख्या 136/1 पुराने राजस्व अभिलेखों में बंजर के रूप में दर्ज थी। इसके बावजूद वर्ष 2009 में कथित तौर पर गलत तथ्यों और चौहद्दी का उल्लेख करते हुए विक्रय विलेख तैयार कराए गए। आरोप है कि पहले मीना देवी और बाद में उर्मिला देवी के नाम जमीन का बैनामा कराया गया।
30 जून 2022 को नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो समेत अन्य लोग विवादित जमीन की पैमाइश और सीमांकन के लिए मौके पर पहुंचे थे। शिकायतकर्ता ने कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए जानकारी मांगी। आरोप है कि इसी दौरान उसके साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की गई।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में पुराने बैनामों और राजस्व अभिलेखों की जांच करने पर कथित अनियमितताओं की जानकारी हुई। आरोप लगाया गया कि आराजी संख्या 136/1 और 136/5 को नक्शे में इस तरह दर्शाया गया, जिससे दोनों भूखंडों को एक-दूसरे से सटा हुआ दिखाया जा सके।
मुकदमे के अनुसार, एक जुलाई 2022 को शिकायतकर्ता कथित जालसाजी की शिकायत करने थाने जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में अरविंद कुमार सिंह, रामाश्रय यादव, सुभाष यादव और पांच-छह अज्ञात लोगों ने उसे घेर लिया। उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के साथ शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, राहगीरों के पहुंचने पर आरोपी वहां से चले गए। इसके बाद उसने थाने में शिकायत की। आरोप है कि तत्काल कार्रवाई नहीं होने पर उसने पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 323, 504, 506, 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 166 और 167 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

