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चंदौलीपंचायत चुनावराज्य/जिला

मतगणना स्थल में प्रवेश को कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य, प्रत्याशियों का मत बराबर तो निकलेगी लाटरी

चंदौली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोरोना की निगेटिव जांच रिपोर्ट लेकर ही अभिकर्ता मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। मतगणना स्थल के गेट पर ही स्वास्थ्य टीम इसकी जांच करेगी। जिन अभिकर्ताओं के पास रिपोर्ट नहीं होगी, उन्हें पास होने के बावजूद अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आयोग ने मतगणना से 48 घंटे पहले कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही अभिकर्ताओं को प्रवेश का निर्देश दिया है।
इसकी जानकारी होने के बाद अभिकर्ता बनाए जाने वाले प्रत्याशियों के समर्थक अपनी जांच कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों की टीम जांच कर लगभग एक घंटे बाद रिपोर्ट दे रही है। मतगणना स्थल पर कोरोना को लेकर विशेष एहतियात बरती जाएगी। मगतणना स्थल पर मेडिकल हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। यहां चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों की टीम आवश्यक दवाइयों व संसाधनों के साथ मुस्तैद रहेगी। मतगणना स्थल के बाहर आक्सीजन लेबल की जांच होगी। थर्मल स्कैनर से शरीर का तापमान मापा जाएगा। मतगणना स्थल के अंदर शारीरिक दूरी के मानक का पालन अनिवार्य होगा। मतगणना टेबल भी दो गज से अधिक दूरी पर लगाए जाएंगे। मतपेटिकाओं का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। वहीं साबुन-पानी, सैनिटाइजर आदि का प्रबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि मतगणना स्थल पर कोरोना को लेकर विशेष एहतियात बरती जाएगी। कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही अभिकर्ताओं को अंदर प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
मत हुए बराबर तो निकलेगी लाटरी
शुक्रवार को मुख्यालय स्थित नवीन कृषि मंडी में मतगणना कार्मिकों के दूसरे बैच के प्रशिक्षण के दौरान 483 अनुपस्थित रहे। उनके खिलाफ एक दिन का वेतन रोकने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशिक्षण के दौरान जिला विकास अधिकारी पदमकांत शुक्ला ने कार्मिकों पारदर्शिता के साथ दायित्वों को पूरा करने की नसीहत दी। बताया कि एक वोट से भी हार-जीत होती है। ऐसे में पूरी सतर्कता के साथ मतों की गिनती करें। मतपत्रों का बंडल तैयार करते समय सही ढंग से मिलान करें। ध्यान रखें कि बंडल में किसी दूसरे सिंबल पर मतदान हुआ मतपत्र शामिल न होने पाए। यदि दो उम्मीदवारों के मत समान हो जाते हैं तो लाटरी प्रक्रिया के तहत हार-जीत का निर्णय होगा। आयोग की गाइडलाइन के अनुसार दोनों प्रत्याशियों की मौजूदगी में लाटरी कराई जाएगी। इसमें जिसके पक्ष में लाटरी निकलेगी, उसी प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र मिलेगा।

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