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Chandauli News : बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, एकमुश्त समाधान योजना होगी लागू, बिल जमा करने पर मिलेगी छूट

चंदौली। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एकमुश्त समाधान योजना 2024-25″ लागू करने की घोषणा की। यह योजना विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया बिलों और विलंबित भुगतान अधिभार में राहत प्रदान करने के लिए 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक, कुल 47 दिनों के लिए तीन चरणों में लागू होगी। योजना का उद्देश्य घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, निजी संस्थान और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों पर छूट देकर राहत प्रदान करना है।

 

योजना की विशेषताएं

  1. पंजीकरण अनिवार्य: उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के बकाया मूल बिल का 30% जमा करना होगा।
  2. तीन चरणों में छूट:
    • पहले चरण (15-31 दिसंबर) में एकमुश्त भुगतान करने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज छूट।
    • दूसरे चरण (1-15 जनवरी) में 80% और तीसरे चरण (16-31 जनवरी) में 70% छूट।
  3. किश्तों में भुगतान का विकल्प: एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भी भुगतान किया जा सकता है।

 

वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए छूट क्रमशः 60%, 50%, और 40% होगी। योजना विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों के समाधान की भी पेशकश करती है।

 

पंजीकरण और भुगतान प्रक्रिया

पंजीकरण के लिए उपभोक्ता नजदीकी विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या UPPCL की वेबसाइट पर जा सकते हैं। नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर पंजीकरण के लिए आवश्यक हैं।

 

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