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Chandauli News : चंदौली में बिना हेलमेट वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, लागू होगी ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नीति, 26 जनवरी से कड़ाई से कराएंगे अनुपालन

चंदौली। सड़क दुर्घटनाओं में हेड इंजरी के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए चंदौली जिला प्रशासन ने 26 जनवरी से ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रशासन ने जिले के 130 पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

 

जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य सड़क हादसों और हेड इंजरी से होने वाली मौतों में कमी लाना है। उन्होंने पंप संचालकों को अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त रखने और पांच दिनों के भीतर जागरूकता संबंधी बड़े होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

 

जिले में 1.27 लाख पंजीकृत दोपहिया वाहन हैं, जबकि 30-35 हजार वाहन अन्य जिलों और बिहार से आते हैं। सभी दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठे यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा। पंप संचालकों को प्रतिदिन हेलमेट की अनिवार्यता के संबंध में ग्राहकों को जागरूक करना होगा।

 

परिवहन विभाग और पुलिस पहले से ही हेलमेट न पहनने वालों पर चालान कर रही है। परिवहन विभाग प्रतिमाह 500-550 और यातायात पुलिस 1500-1800 चालान जारी करती है। बावजूद इसके सड़क हादसों में हेलमेट न पहनने के कारण 70% मौतें हो रही हैं। एआरटीओ डॉ. सर्वेश गौतम ने कहा कि यह नीति दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक ठोस कदम है।

 

डीएम ने सभी पंप संचालकों को इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आदेश के अनुपालन की जांच की जाएगी। यह निर्णय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है।

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