
चंदौली। जिला सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए संध्या अस्पताल, धानापुर के संचालक सुनील कुमार शर्मा को एक वर्ष के कारावास और 5,50,000 रुपये मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत द्वारा वादी ओमप्रकाश शर्मा के वाद पर सुनाया गया।
मामला वर्ष 2021 का है जब आरोपी सुनील शर्मा ने वादी को ₹5 लाख का चेक दिया था। लेकिन जब वादी ने चेक को बैंक में जमा किया, तो खाते में धनराशि नहीं थी। इसके बाद वादी ने न्यायालय का रुख किया। सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए साक्ष्य और बयान अदालत को भ्रामक प्रतीत हुए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपी ने जानबूझकर भुगतान न करके वादी को आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया।
न्यायालय ने तत्काल जमानत बंधपत्र निरस्त कर दिए और आरोपित को हिरासत में लेने का आदेश दिया। यह फैसला एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत लगातार हो रही फर्जीवाड़ियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है।