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क्राइमचंदौली

चंदौली : गैंगरेप के आरोपितों को 22-22 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

चंदौली। स्पेशल जज पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को गैंगरेप के मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को 22-22 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपया भी जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

सदर कोतवाली क्षेत्र एक गांव निवासी 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 16 जून 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 14 जून 2016 की रात उसकी पुत्री घर के आंगन में सोई थी। करीब रात 12 बजे गांव के ही अनुसूचित जाति (मुसहर) के बोखारू उर्फ छोटू उर्फ सुनील व पन्ना घर में घुस गए और पुत्री का मुंह दबाकर सिवान में ले गए। उसके विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पुत्री के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद पुत्री ने आपबीती बताई। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर दोनों अभियुक्त बोखारू व पन्ना को धारा-376डी आईपीसी के तहत 22-22 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की तरफ से मुकदमें की पैरवी विशेष अधिवक्ता पास्को शमशेर बहादुर सिंह, अवधेशनारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने किया।

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