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असलहा प्रेम पड़ा भारी, आर्म्स एक्ट में जेल भेजे गए ये ब्लाक प्रमुख

भदोही। फर्जी पता बताकर असलहा लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में ज्ञानपुर ब्लाक प्रमुख मनीष मिश्र को न्यायालय ने जेल भेज दिया। उनकी जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने शुक्रवार को खारिज कर दी। पुलिस अभिरक्षा में प्रमुख को जेल भेज दिया गया।
मनीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2010 से पूर्व भदोही के कौलापुर के पते पर असलहा का लाइसेंस लिया था। जबकि वह प्रयागराज सैदाबाद के खपटिहा के मूल निवासी रहे। 2011 में तत्कालीन एसओ कपिलदेव तिवारी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट की ओर से कई बार हाजिर होने के लिए पत्र जारी हुआ लेकिन वह नहीं हाजिर हुए। ऐसे में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर किया। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत के समक्ष वह पेश हुए। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रमुख की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजने का आदेश दे दिया। फैसला सुनते ही प्रमुख के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में वारंट जारी हुआ था। शुक्रवार को ज्ञानपुर ब्लाक प्रमुख ने सरेंडर किया था। जमानत याचिका खारिज होने पर उन्हें जेल भेजा गया है।

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