fbpx
चंदौलीप्रशासन एवं पुलिसराज्य/जिला

शराब में मिलावट करने वाले दुकानदार कान खोलकर सुन लें चंदौली डीएम का यह फरमान

चंदौली। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने गुरुवार की शाम आबकारी दुकानदारों और अधिकारियों की बैठक में दो टूक कहा कि यदि दुकानों में मिलावटी अथवा अवैध शराब मिली, तो लाइसेंस तो रद्द होगा ही, 10 लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) में कार्रवाई भी तय है। दरअसल, पंचायत चुनाव के मद्देनजर शराब में मिलावट की आशंकाओं के मद्देनजर डीएम ने यह निर्णय लिया है।


चुनाव में शराब की भारी मांग को देखते हुए आबकारी दुकानदार मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटी शराब की बिक्री कर सकते हैं। डीएम ने स्पष्ट तौर पर हिदायत दी कि दुकानदार किसी भी स्थिति में मिलावटी शराब की बिक्री न करें। किसी भी व्यक्ति को निर्धारित दर से अधिक शराब की बिक्री न की जाए। यदि दुकान में मिलावटी शराब मिली और इससे जनमानस को किसी तरह की हानि हुई तो दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध फुटकर और थोक दुकानदारों पर लागू होगा। एसपी अमित कुमार ने भी दुकानदारों को चेताया। उन्होंने कहा, पंचायत चुनाव के मद्देनजर आबकारी व पुलिस विभाग की टीम दुकानों की जांच के लिए अभियान चला रही है। आने वाले दिनों में अभियान तेज किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक दुकानों की जांच की जाए। ऐसे में किसी तरह का गलत काम न करें, जिससे मुश्किलों का सामना करना पड़े। मिलावटखोरों व शराब तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर है। छापेमारी के दौरान दुकान से यदि मिलावटी शराब बरामद हुई तो तत्काल दुकान को सील कर दिया जाएगा। वहीं लाइसेंस रद्द करने के साथ ही संबंधित थाने में अनुज्ञापी और सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

Leave a Reply

Back to top button
error: Content is protected !!