चंदौली। अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर है। सरकारी क्रय केंद्रों पर एक बार में मात्र 30 क्विंटल गेहूं बेचने की बाध्यता को शासन ने समाप्त कर दिया है। केवल एक दिन के लिए ही इस निर्णय पर अमल हो सका। किसानों के विरोध के चलते सरकार को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ा। हालांकि गेहूं की बिक्री के लिए स्थाई पंजीकरण बंद कर दिया गया है।
सरकार खरीद केंद्रों पर पड़ रहे भारी दबाव और अधिक से अधिक किसानों को लाभ देने के लिए सरकार ने दो दिन पूर्व एक बार में केवल 30 क्विंटल गेहूं बेचने का नियम लागू कर दिया था। हालांकि किसानों ने सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। किसानों की मांग को देखते हुए शासन स्तर से इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। गेहूं खरीद के नोडल अधिकारी अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि शासन स्तर से 30 क्विंटल गेहूं बिक्री के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। किसान अपनी क्षमता और पंजीकरण के अनुसार गेहूं बेच सकेंगे। हालांकि पंजीकरण बंद कर दिया गया है।
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