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चंदौलीराज्य/जिलाहेल्थ

चंदौलीः नहीं तो झोला छाप मान लिए जाएंगे निजी नर्सिंग होम, पंद्रह जून तक का मिला समय, कराना होगा यह काम

चंदौली। निजी नर्सिंग होम व अस्पतालों पर शिकंजा कस गया है। स्वास्थ्य निदेशालय ने नए नर्सिंग होम, पैथालाजी सेंटर के पंजीकरण व पहले से संचालित अस्पतालों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 15 जून तक की तिथि निर्धारित कर दी है। इसके बाद विभाग की ओर से अभियान चलाकर चेकिंग की जाएगी। इस दौरान बिना रजिस्ट्रेशन अथवा पंजीकरण का नवीनीकरण न कराने वाले झोलाछाप माने जाएंगे। उनके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।

मुख्य चिकित्साधिकारी डा. वाईके राय ने बताया कि निजी चिकित्सा इकाइयां, नर्सिंग होम, हास्पिटल, पैथालाजी सेंटर व एक्स-रे केंद्र बिना पंजीकरण नहीं संचालित किए जा सकते हैं। पहले कराए गए पंजीकरण की अवधि पूरी होने के बाद इसका नवीनीकरण कराना भी अनिवार्य है। इसके लिए up.health.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही पुराने पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति, संचालक की पासपोर्ट साइज फोटो, चिकित्सक व पैरा मेडिकल स्टाफ की डिग्री की स्वप्रमाणित छायाप्रति, शपथपत्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाणपत्र, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए एजेंसी से अनुबंध की छायाप्रति, अग्निशमन विभाग का प्रमाणपत्र, चिकित्सालय, क्लिनिक, बिल्डिंग की संरचना का ले-आउट पोर्टल पर अपलोड करनी है। इसके लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी तक काफी संख्या में निजी अस्पतालों व पैथालाजी सेंटर ने आवेदन नहीं किया। विभाग की ओर से 15 जून आखिरी तिथि तय की गई है। इसके बाद कार्रवाई होगी।

50 से अधिक बेड के अस्पताल पोर्टल से कराएंगे पंजीकरण
जनपद में 50 से अधिक बेड के नर्सिंग होम व चिकित्सकीय इकाइयों का पंजीकरण clinicalestablishment.gov.in पर आनलाइन किया जा सकता है। चिकित्सकीय संस्था को समस्त वांछित अभिलेख स्वयं पोर्टल पर आनलाइन अपलोड कराने होंगे। सीएमओ ने कहा कि किसी प्रकार के तकनीकी सहयोग के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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