चंदौली। रबी सीजन 2024-25 में उर्वरकों की बढ़ती मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए खतौनी और आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। उर्वरक का वितरण पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर ही किया जाएगा। शासन ने निर्देश दिए हैं कि उर्वरकों की बिक्री और भंडारण में किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों को गुणवत्तापूर्ण और अनुदानित उर्वरक और बीज निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
बीज विक्रेताओं के लिए निर्देश:
- केवल प्रमाणित और टैग लगे बीजों की बिक्री करें।
- बिना प्राधिकरण पत्र के बीज बेचने पर बीज अधिनियम 1985 के तहत कार्रवाई होगी।
- विक्रेताओं को अपने अभिलेख, स्टॉक बोर्ड, रेट बोर्ड, प्राधिकार पत्र, और क्रय-विक्रय पंजिका अद्यतन रखना अनिवार्य है।
किसानों के लिए निर्देश:
किसानों से अपील की गई है कि वे निजी उर्वरक बिक्री केंद्रों या सहकारी समितियों से फसल की जरूरत के अनुसार ही उर्वरक खरीदें। साथ ही, उर्वरक खरीदते समय उन्हें पीओएस मशीन पर सत्यापन कराना होगा।
कार्रवाई के निर्देश:
अगर किसी विक्रेता द्वारा किसानों को कैश मेमो या बिल नहीं दिया जाता है या अनियमितता की शिकायत मिलती है, तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अनियमितताओं की रोकथाम:
उर्वरकों का अन्य कार्यों में उपयोग रोकने के लिए फसल के अनुसार वितरण अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने फॉस्फेटिक उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की है।
जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि किसानों को उनके अधिकारों और सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। उर्वरक विक्रेताओं और किसानों से नियमों का पालन करने की अपील की।