fbpx
क्राइमचंदौली

Chandauli News : डीएम ने निरस्त किया असलहे का लाइसेंस, मनबढ़ पर दर्ज हैं कई मुकदमे

चंदौली। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने सकलडीहा कोतवाली के रैपुरा गांव निवासी सूबेदार यादव का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। सूबेदार मनबढ़ किस्म का व्यक्ति है। उसके ऊपर वर्ष २००० से ही लगातार कई मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई की गई।

 

पुलिस के अनुसार शस्त्र धारक सुबेदार यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी रैपुरा थाना सकलडीहा के खिलाफ  थाना सकलडीहा में 1- मु0अ0सं0 69 / 2000 धारा 323, 506 भा०द०वि० 2-मु०अ०स. 71/2001 धारा 323 भावद०वि० व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट 3-मु0अ0सं0 191/2010 धारा 110 जी सीआरपीसी 4-मु0अ0सं0 132/2013 धारा 198ए ज०उ० अधि0 व 434,504,506 भा०द०वि० 323, 504, 506 भा०द०वि० व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट 5- मु0अ0सं0 109/2016 धारा 307 भा0द0वि० व 27 आयुध अधि 6-पेटीकेश संख्या 32/2022 धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत है। वह एक शातिर अभियुक्त और मनबढ़ किस्म का व्यक्ति है‌। इसके विरुद्ध वर्ष 2000 से लगातार मुकदमें कायम है। पुलिस प्रशासन की दलील है कि वह अपने शस्त्र का दुरुपयोग करके कोई भी अप्रिय घटना कारित करके शान्ति व्यवस्था भंग कर सकता है। ऐसे में पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने सुबेदार यादव की एसबीबीएल गन का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया।

 

Back to top button