चंदौली। घर में घुसकर महिला की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के निर्णय के बाद पीड़ित पक्ष ने संतोष व्यक्त किया।
14 अगस्त 2013 को धीना थाना के रैथा गांव निवासिनी अंजली राय पत्नी विरेन्द्र राय की घर में घुसकर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी रैथा निवासी बेचू अली उर्फ मेहरबान पुत्र स्व0 बेचई को दोषी कराकर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।