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चंदौलीप्रशासन एवं पुलिसराज्य/जिला

धार्मिक स्थलों व दर्शनार्थियों के लिए चंदौली डीएम ने जारी की सख्त गाइड लाइन व हेल्पलाइन नंबर

चंदौली। लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए प्रशासनिक अमला हर संभव एहतियात बरत रहा है। इसी बीच नवरात्रि, पवित्र रमजान और पंचायत चुनाव के चलते संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे मुश्किल समय में चंदौली डीएम संजीव सिंह ने धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च में एक साथ अधिकतम पांच व्यक्ति ही शारीरिक दूरी के मानक का पालन करते हुए रह सकते हैं। यही नहीं श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

ये है नई गाइड लाइन

डीएम ने बताया कि प्रवेश द्वार पर ही श्रद्धालुओं का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। वहीं थर्मल स्कैनर से श्रद्धालुओं के शरीर के तापमान की जांच की जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर का तापमान अधिक हो तो उसे अंदर प्रवेश की अनुमति न दी जाए। धर्म स्थलों के अंदर बैनर-पोस्टर चस्पा कर लोगों को संक्रमण रोकने के कोविड प्रोटोकाल के पालन के लिए भी जागरूक किया जाए। यदि अधिक संख्या में लोग पहुंचे, तो उन्हें अलग-अलग समूहों में बांटकर अंदर प्रवेश दिया जाए। ध्यान रखा जाए कि एक समय पर मंदिर के अंदर अधिकतम पांच व्यक्ति के अधिक न रहें। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अपने जूते-चप्पल आदि उतारकर अपने वाहन में ही रखें। धार्मिक स्थलों के बाहर स्थित प्रसाद की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानक का पालन कराया जाए। लाइन में लगे व्यक्तियों के बीच में छह फीट की दूरी होनी चाहिए। लोगों को दूरी पर खड़ा कराने के लिए परिसर के बाहर गोला बना दिया जाए। परिसर में प्रवेश व निकास की व्यवस्था अलग-अलग रहे। धर्म स्थलों के अंदर यदि एयर कंडीशनर आदि की व्यवस्था है तो तापमान 24 से 30 डिग्री और आर्द्रता 40 से 70 फीसद के मध्य रखी जाए। उन्होंने कहा, मंदिरों में प्रतिमा को स्पर्श करने और पवित्र जल का छिड़काव प्रतिबंधित रहेगा। परिसर में लाउडस्पीकर से भजन बजाया जा सकता है लेकिन लोग समूह में इकट्ठा होकर गायन नहीं कर सकते हैं। लंगर और सामुदायिक रसोईं के आयोजन के दौरान शारीरिक दूरी का पालन जरूरी होगा। परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। शौचालय के साथ ही हाथ-पैर धोने वाले स्थानों पर विशेष उपाय किए जाएं। फर्श को कई बार साफ किया जाना चाहिए। किसी बीमार व्यक्ति के परिसर में प्रवेश करने पर उसे अलग रखना होगा। चिकित्सकों से जांच कराने के बाद उसे निकटतम अस्पताल भेजा जाए। तब तक के लिए उसे फेस मास्क दिया जाएगा।

संक्रतिम व्यक्तियों के बारे में दें सूचना

संक्रमित व्यक्तियों के बारे में सूचना देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पाइन नंबर जारी किया है। 18001805145 पर फोन कर लोग सूचना दे सकते हैं। तत्काल निकटतम अस्पताल की एंबुलेंस चिकित्सकों की टीम के साथ मौके पर पहुंचेगी। प्रशासन ने कोरोना के संक्रमण के निपटने के लिए ये आवश्यक उपाय किए हैं।

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