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वाहन स्वामी हैं तो जरूर जान ले ये सख्त नियम या दस हजार जुर्माना देने को रहें तैयार

लखनऊ। सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तैयारी शुरू कर दी है। वाहन कितना भी पुराना हो उसपर अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाना होगा। नंबर प्लेट लगवाने की मियाद भी तय कर दी गई है। अब तक वाहन स्वामी मोटर वाहन अधिनियम को दरकिनार कर अपने मोटर वाहनों में अपनी मर्जी के अनुसार रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगा लेते थे। साथ ही जन सामान्य में अपने वर्चस्व का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से प्लेट पर अपने पद नाम और विभागो का नाम लिखवाते थे। अब ऐसा करना वाहन स्वामी को भारी पड़ेगा। नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव (परिवहन अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन ने पांच अक्तूबर को भारत सरकार, सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के पत्र के अनुपालन में परिवहन आयुक्त को निर्देशित करते हुऐ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। जिसके अनुपालन में परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने 15 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश के सभी उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी और समस्त उप सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि। अब एक अप्रैल 2019 से पूर्व के समस्त वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि के पश्चात किसी भी वाहन का स्वामित्व स्थानान्तरण, पता परिवर्तन, फिटनस, परमिट जारी या नवीनीकरण अथवा अन्य कार्य जा ेकि परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयो में पूर्ण किये जाते है तब तक नहीं किये जाएंगे जब तक मोटर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट ना लगा दिए जाएं।

इसे ध्यान से समझिए

  • एक अप्रैल 2005 से पहले पंजीकृत हुए वाहनों को चार माह यानी कि 14 फरवरी 2021 से पूर्व हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा।
  • एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 की अवधि के बीच पंजीकृत वाहनो को 06 माह यानि कि 14 अप्रैल 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाना होगा।
  • 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 की अवधि के बीच पंजीकृत वाहनों को 08 माह यानी 14 जून 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा।
  • 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 201 की अवधि के बीच पंजीकृत वाहनों को 10 माह यानी 14 अगस्त 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा।
  • ऐसे वाहन जिनके विक्रेता अब मौजूद नहीं हैं ऐसे वाहनों के पंजीकृत स्वामी सम्बधिंत पंजीयन अधिकारी से आवेदन कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का अनुरोध करेंगे तथा उन से सहायता प्राप्त करेंगे। तथा पंजीयन अधिकारी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्माता से समन्वयन स्थापित कर ऐसे वाहनो में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने में मदद करेंगे।

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