चंदौलीराज्य/जिला

चंदौली में साइको किलर रिटायर्ड फौजी मुठभेड़ मामले की होगी मजिस्ट्रियल जांच, मानवाधिकार आयोग ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

 

चंदौली। जिले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारे गए साइको किलर बताए जा रहे रिटायर्ड फौजी गुरूप्रीत सिंह की मौत के मामले में अब मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के बाद शासन ने पुलिस कार्रवाई में हुई मृत्यु के सभी मामलों में निर्धारित समय सीमा के अंदर जांच कराने का निर्देश दिया है।

मामला 11 मई 2026 का है, जब थाना सकलडीहा क्षेत्र के दरियापुर रेलवे लाइन के पास थाना अलीनगर पुलिस, जीआरपी डीडीयू नगर और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में गुरूप्रीत सिंह पुत्र तरसेम सिंह निवासी तरहतुचक, थाना बेरोवाल, जनपद तरनतारन (पंजाब) की मौत हो गई थी। गुरुप्रीत ने चंदौली में 3 दिन में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के क्रम में प्रमुख सचिव गृह, उत्तर प्रदेश शासन ने सभी पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों की निष्पक्ष मजिस्ट्रियल जांच 45 दिनों के भीतर पूरी कराने का आदेश जारी किया है।

इसी क्रम में जिलाधिकारी चंदौली के आदेश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) रतन वर्मा को जांच अधिकारी नामित किया गया है। अब एडीएम (न्यायिक) पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे।

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