
चंदौली। विद्युत बिल का बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। विभाग की ओर से बिजली बिल का ब्याज माफ कर 25% की छूट दी जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने बताया कि समस्त विद्युत वितरण निगमों में 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक एलएमवी -1 (घरेलू) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक तथा एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड (संयोजन तिथि 31 मार्च अथवा इससे पूर्व) व लॉन्ग अनपेड (अन्तिम भुगतान 31.03.2025 अथवा इससे पूर्व) उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट के लिए “बिजली बिल राहत योजना 2025-26” लागू की गयी है।
योजना के मुख्य बिंदु
1. उपभोक्ता यदि बकाया बिल एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें सरचार्ज (ब्याज) में 100% तथा मूलधन में अधिकतम 25% तक छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट तीन चरणों में लागू की जाएगी:-
(i) पहला चरण (01 दिसंबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025) एकमुश्त भुगतान पर मूल बकाया में 25% छूट
(ii) दूसरा चरण (01 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026) एकमुश्त भुगतान पर मूल बकाया में 20% छूट।
(iii) तीसरा चरण (01 फरवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026) एकमुश्त भुगतान पर मूल बकाया में 15% छूट।
2. पिछला बकाया बिल रू 500 एवं 750 की आसान किश्तों में भी भर सकते है।
3. बिजली चोरी के मामलों में निर्धारित राजस्व पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गयी है।
बिजली बिल राहत योजना 2025-26″ का सम्पूर्ण विवरण व योजना का लाभ UPPCL Consumer App, विभागीय खण्ड / उपखण्ड कार्यालय / कैश काउन्टर, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) के माध्यम से लिया जा सकेगा।

