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चंदौलीप्रशासन एवं पुलिस

विभागों ने जीएसटी में नहीं कराया पंजीकरण, नहीं काटते टीडीएस, होगी कार्रवाई

चंदौली। वस्तु व सेवा कर के दायरे में सरकारी विभागों को भी लाया गया है। ऐसे में टीडीएस की कटौती अनिवार्य कर दी गई है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों संग बैठक कर इसकी समीक्षा की। उन्होंने रिटर्न दाखिल करने समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। समीक्षा में पाया गया कि कई विभागों की ओर से जीटीएस में पंजीकरण नहीं कराया है और न ही भुगतान के बाद टीडीएस की कटौती करते हैं। ऐसे विभागाध्यक्षों को सख्त हिदायत दी गई कि जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी कर लें, वरना कार्रवाई की जाएगी।

 

कहा कि अप्रत्यक्ष कर सुधारों की प्रगति के क्रम में वस्तु व सेवा कर अधिनियम लागू किया गया है। इसके दायरे में सरकारी विभाग भी हैं। ढाई लाख से अधिक का भुगतान आपूर्ति के एवज में किया जा रहा है, तो  उनके लिए वस्तु व सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराते हुए कुल किए गए भुगतान का दो प्रतिशत टीडीएस कटौती करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि कुछ विभागों द्वारा न तो पंजीयन कराया गया और न ही टीडीएस कटौती की जा रही है। यह गंभीर विषय है। इसकी प्रक्रिया को तत्काल पूरा कराएं। सेवा कर विभाग के अधिकारी ने जीएसटी में पंजीयन कराने, टीडीएस कटौती करने और रिटर्न-जीएसटीआर सात दाखिल किए जाने के विषय में जानकारी दी। कहा कि यदि कोई विभाग/कार्यदायी संस्था अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो विभाग द्वारा उनके विरूद्ध विधिक दण्डात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। दिया जायेगा।

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