
चंदौली। उत्तर प्रदेश सरकार की दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत जनपद के पात्र जोड़ों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। योजना का लाभ उन दिव्यांगों को मिलेगा, जिनका विवाह 1 अप्रैल 2025 से लेकर वर्तमान समय के बीच संपन्न हुआ है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रत्नेश सिंह ने बताया कि दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से यह राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा योजना के तहत पति के दिव्यांग होने पर: 15,000 , पत्नी के दिव्यांग होने पर: ₹ 20,000, पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 हजार की प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी।
कहा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 40 प्रतिशत का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा दंपत्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी या कम से कम 5 वर्षों से निवासी हो, किसी आपराधिक मामले में दोषी न हो और आयकरदाता न हो। शादी के समय वधू की आयु 18 से 45 वर्ष और वर की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और विवाह का पंजीकरण (मैरिज रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य रूप से हुआ हो।
पात्र दंपत्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://divyangjan.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ फोटो, वर-वधू का आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता विवरण और मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी सभी आवश्यक कागजातों के साथ जिला दिव्यांगजन अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी।

