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चंदौलीराज्य/जिला

Chandauli news: भाजपा नेता के सरकारी गनर की राइफल छीनने का प्रयास करने वाले आरोपियों को न्यायालय से मिली जमानत

चंदौली। भाजपा नेता के सरकारी गनर आरक्षी अमित कुमार चौरसिया से हाथापाई, गाली गलौच और राइफल छीनने का प्रयास करने वाले आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है।

 

गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अधिवक्ताओं के तथ्यों एवं तर्क को सुनने के साथ ही साक्ष्यों के अवलोकन के बाद मामले में निरूद्ध चल रहे आरोपी राजेश सिंह व संतोष सिंह की जमानत को स्वीकार कर लिया गया। न्यायालय ने अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। कुछ दिन पहले चंदौली कोतवाली पुलिस ने जनपद के लटांव गांव निवासी राजेश सिंह एवं संतोष सिंह के खिलाफ धारा-332, 393, 353, 504 के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उक्त मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र की अदालत में गुरुवार को जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता झन्मेजय सिंह ने न्यायालय के समक्ष तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। इसके अलावा अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने भी जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद अभियुक्त राजेश सिंह व संतोष सिंह की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहा किए जाने का आदेश जारी किया है। विदित हो कि बीते चार दिनों से यह मामला चर्चा में बना हुआ है।

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