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चंदौलीप्रशासन एवं पुलिसराज्य/जिला

चंदौलीः अतिक्रमणकारी से एक करोड़ की वसूली को फास्ट हुआ चकिया तहसील प्रशासन, कुर्क संपत्ति की नीलामी की तिथि मुकर्रर

REPORTER: तरुण भार्गव

चंदौली। चकिया तहसील क्षेत्र के मुड़हुआ उत्तरी ग्राम सभा में तालाब की जमीन पर वर्षों से काबिज अतिक्रमणकारी से एक करोड़ जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आगामी चार जून को चकिया तहसील प्रशासन कुर्क जमीन की नीलामी कराएगा। पूरी प्रक्रिया तहसील सभागार में होगी। वहीं उप जिलाधिकारी चकिया के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अतिक्रमण कारी द्वारा दाखिल किए गए वाद को न्यायालय ने आधारहीन मानते हुए फटकार लगाई है। जिसके बाद अदालती अवमानना की कार्रवाई भी की जाएगी।
मुड़हुआ ग्राम निवासी लल्लन उपाध्याय पर आरोप है कि लगभग 25 साल से गांव के पांच तालाबों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए थे। एसडीएम पीपी मीणा ने तालाबों को कब्जामुक्त कराकर ग्राम सभा के हवाले कर दिया साथ ही आरोपित पर एक करोड़ का जुर्माना भी लगाया। लल्लन उपाध्याय ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में इस आदेश के खिलाफ वाद दाखिल किया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने लल्लन उपाध्याय को आदेश दिया कि उनके पक्ष में किसी भी तरह का पट्टा हुआ हो तो उसकी एक कॉपी उपलब्ध कराएं। लल्लन उपाध्याय ने स्वीकार किया कि उनको कभी कोई पट्टा नहीं किया गया है एवं वह माननीय हाईकोर्ट से अपनी रिट को वापस लेना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए लल्लन उपाध्याय को आगे से इस संबंध में कोई और नई आधारहीन रिट दाखिल करने के लिए निषेधित किया।

हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण का अवलोकन करने के पश्चात ज्वाइंट मजिस्ट्रेट चकिया के बेदखली की कार्रवाई एवं उनके द्वारा निर्धारित वसूली जो कि 1 करोड़ से भी ज्यादा की है को सही ठहराते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट चकिया को आदेशित किया है कि लल्लन उपाध्याय से यह संपूर्ण धनराशि शीघ्र अति शीघ्र वसूलते हुए माननीय हाईकोर्ट को अवगत कराया जाए।

लल्लन उपाध्याय ने दोबारा दाखिल की याचिका
निषेधाज्ञा पारित होने के बावजूद जब लल्लन उपाध्याय ने दूसरी रिट उच्च न्यायालय में दाखिल की तो उससे बेहद नाराज होते हुए उच्च न्यायालय ने लल्लन उपाध्याय के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही को नियमानुसार प्रारंभ करते हुए संबंधी नोटिस जारी कर दिया। तहसील प्रशासन ने कुर्क की गई जमीन की चार जून को नीलामी कराने का निर्णय लिया है।

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