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Chandauli News: पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र राव सहित तीन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित, शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की की होगी कार्रवाई

उच्च न्यायालय से अभियुक्तों की FIR रद्द करने की याचिका खारिज

चंदौली। चंद्रप्रभा रेंज वन क्षेत्र के ग्राम अलीपुर भांगड़ा में बीते 5 मई को बिना किसी अनुमति के अवैध खनन के मामले पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र राव सहित तीन आरोपियों के खिलाफ 25000 रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी

रेंजर चकिया अखिलेश दुबे , थानाध्यक्ष चकिया अर्जुन सिंह मय पुलिस टीम संयुक्त रूप से छापेमारी के लिए अलीपुर भगड़ा में पहुंचे थे। मौके से अवैध खनन में लिप्त एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर जब टीम वापस आ रही थी, तभी पूर्व का शातिर अपराधी व हिस्ट्रीशीटर महेन्द्र राव पुत्र राम आसरे राव, उसके भाई विजेन्द्र राव, पिता राम आसरे राव तथा अन्य लगभग 80-100 की संख्या में ग्रामीणों (महिला व पुरुष) ने संगठित होकर लाठी-डंडों व पत्थरों से लैस होकर सरकारी टीम को घेर लिया।
उपद्रवियों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर चक्का जाम किया गया तथा आम जनमानस के साथ अभद्र व्यवहार व कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का दुस्साहस किया ।

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पुलिस द्वारा की गई विधिक कार्रवाई
दुस्साहसिक घटना के संबंध में थाना चकिया पर चिन्हित नामजद अभियुक्तों व अन्य अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने, चक्का जाम और अवैध खनन से संबंधित सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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FIR रद्द करने की याचिका खारिज NBW जारी
घटना के बाद से ही फरार चल रहे शातिर अभियुक्तों द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्च न्यायालय में FIR रद्द करने की अर्जी दाखिल की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की याचिका को खारिज कर दिया गया है। साथ ही अभियुक्तों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

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25,000 का इनाम घोषित अभियुक्तों की लगातार फरारी और गिरफ्तारी से बचने के प्रयास को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल द्वारा मुख्य अभियुक्त महेन्द्र राव, विजेन्द्र राव और रामआसरे राव पर 25-25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार (इनाम) घोषित किया गया है।

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कुर्की की होगी कार्रवाई
अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय से धारा 84 BNS (फरारी की उद्घोषणा) के तहत मुनादी की कार्रवाई कराते हुए धारा 85 BNS के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की की कठोर विधिक प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। फरार अभियुक्तों के संभावित ठिकानों पर पुलिस की विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
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अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास
घटना में सम्मिलित मुख्य अभियुक्त और उनके परिजन आदतन व अभ्यस्त अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध पूर्व में भी हत्या के प्रयास (307), सरकारी कर्मचारी पर हमला और अवैध खनन, वन संपदा को नुकसान पहुंचाने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

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