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चंदौलीचुनाव 2024

Loksabha Election 2024 : तीसरी आंख की निगरानी में पहला रेंडमाइजेशन, कंप्यूटर से लगी मतदान कार्मिकों की ड्यूटी

डीएम बोले, आने वाले दिनों में शुरू होगा दो दिवसीय प्रशिक्षण निर्वाचन कार्य में शिथिलता पर संबंधित पर होगी सख्त कार्रवाई लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर-शोर से जुटा जिला प्रशासन चंदौली में अंतिम चरण में एक जून को होगा लोकसभा मतदान

चंदौली, लोकसभा चुनाव, कार्मिकों का रेंडमाइजेशन, डीएम चंदौली
  • डीएम बोले, आने वाले दिनों में शुरू होगा दो दिवसीय प्रशिक्षण निर्वाचन कार्य में शिथिलता पर संबंधित पर होगी सख्त कार्रवाई लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर-शोर से जुटा जिला प्रशासन चंदौली में अंतिम चरण में एक जून को होगा लोकसभा मतदान
  • डीएम बोले, आने वाले दिनों में शुरू होगा दो दिवसीय प्रशिक्षण
  • निर्वाचन कार्य में शिथिलता पर संबंधित पर होगी सख्त कार्रवाई
  • लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर-शोर से जुटा जिला प्रशासन
  • चंदौली में अंतिम चरण में एक जून को होगा लोकसभा मतदान

 

चंदौली। जिले में अंतिम चरण में एक जून को मतदान होगा। इसके लिए जिला प्रशासन जोर-शोर से तैयारी में जुटा है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी फुंडे की अध्यक्षता में एनआईसी सभागार में संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में प्रथम रेण्डमाइजेशन कार्य संपन्न हुआ। इसके साथ ही लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2024 को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी किया गया।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम/ द्वितीय/तृतीय/मतदान अधिकारी की ड्यूटी आवंटित की गई है। कार्मिकों का प्रशिक्षण बाबा कीनाराम राजकीय मेडिकल कॉलेज NH-19 नौबतपुर में होगा। प्रशिक्षण स्थल पर निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व उपस्थिती दर्ज कराकर ध्यान पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। पोलिंग बूथ पर लगने वाले समस्त माइक्रो आब्जर्वर का भी रेण्डमाइजेशन का कार्य किया गया। आने वाले दिनों में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रथम रेंडमाइजेशन के दौरान लगी ड्यूटियों का आदेश भेजा जाना आरंभ हो गया है।

 

डीएम ने मातहतों को हिदायत दी। कहा कि जनपद में लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2024 को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने हेतु निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता/अनुपस्थित के लिए मतदान कर्मियों के विरुद्ध लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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