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Chandauli News : सपा नेता को हाईकोर्ट से राहत, जिला बदर पर 10 दिसंबर तक रोक, वाराणसी कमिश्नर को आदेश

चंदौली। सपा विधानसभा उपाध्यक्ष सैयदराजा और ग्राम प्रधान जगमेंद्र सिंह यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जिला बदर के आदेश पर रोक लगाते हुए इसे 10 दिसंबर 2024 तक स्थगित कर दिया है। यादव ने न्याय की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 6 नवंबर को सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया गया।

 

चंदौली जिला प्रशासन ने 23 सितंबर 2024 को सपा नेता यादव के खिलाफ गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्रवाई करते हुए छह माह के लिए निष्कासन का आदेश पारित किया था। इस निर्णय के बाद जिले में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के नेताओं ने इसे बदले की राजनीति और सत्ता का दुरुपयोग करार दिया। सपा नेताओं ने इस आदेश के खिलाफ अधिकारियों से भी अपील की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर 5 अक्टूबर को वाराणसी के कमिश्नर के समक्ष स्थगन का आवेदन दिया। एक माह बाद भी जब कोई निर्णय नहीं हुआ, तो उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

 

हाईकोर्ट ने कमिश्नर वाराणसी को आदेश दिया कि जगमेंद्र की अपील का निपटारा एक माह के अंदर करें। साथ ही, अपर जिलाधिकारी द्वारा 23 सितंबर को जारी जिला बदर आदेश पर 10 दिसंबर तक रोक लगा दी है, इससे उन्हें अस्थायी तौर पर राहत मिल गई है।

 

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