
चंदौली। अभियोजक शमशेर बहादुर सिंह की प्रभावी पैरवी की वजह से पाक्सो के दो मुकदमों में दोषियों को सजा हुई। वहीं अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया। इससे पुलिस दोषियों को सजा दिलाने की अपनी मंशा में कामयाब हुई। वहीं पीड़ित पक्ष को भी न्याय मिला। इस उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने शमशेर बहादुर सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उनके कार्यों की सराहना की। वे पहले भी शासन स्तर से पुरस्कृत हो चुके हैं।
शमशेर बहादुर सिंह की प्रभावी पैरवी की वजह से पाक्सो एक्ट से संबंधित मुकदमे में सदर कोतवाली के जमुनीपुर निवासी आदर्श सिंह उर्फ लखंडू पुत्र परमहंस को कोर्ट ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसी तरह माटीगांव निवासी अजीत कुमार उर्फ धरमपाल पुत्र अर्जुन राम को 10 साल कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माना के दंड से दंडित किया।
एसपी ने शमशेर बहादुर सिंह की कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की। साथ ही यह विश्वास जताया कि वे इसी कार्यकुशलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।