
चंदौली। जनपद में आयोजित होने वाले विवाह एवं सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान यातायात व्यवस्था, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित नवीन सभागार में मैरिज लॉन संचालकों, डीजे संचालकों और बैंड संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए तथा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
पुलिस अधीक्षक ने मैरिज लॉन संचालकों को निर्देशित किया कि समारोहों के दौरान यातायात बाधित न हो और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए सभी लॉन संचालकों को अपने परिसर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने, वाहनों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए वालंटियर या मार्शल तैनात करने तथा सड़क पर अनियंत्रित पार्किंग रोकने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी आयोजन के कारण सड़क पर जाम या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में डीजे संचालकों को निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर या उच्च ध्वनि वाले उपकरणों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही लेजर लाइटों के उपयोग पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए, क्योंकि इससे सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों की दृष्टि प्रभावित हो सकती है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में डीजे उपकरण जब्त करने के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बैंड संचालकों को भी बारात जुलूस को सड़क के एक-तिहाई हिस्से तक सीमित रखने और यातायात प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए गए। उन्हें बारात के साथ वालंटियर लगाने और यातायात व्यवस्था में सहयोग करने को कहा गया। सड़क पर जाम लगने या यातायात बाधित होने पर संबंधित बैंड संचालक की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन सतीश चन्द्र शुक्ला, सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी तथा बड़ी संख्या में मैरिज लॉन, डीजे और बैंड संचालक उपस्थित रहे।

