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चंदौली जिले के इस ग्राम प्रधान के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

चंदौली। वन विभाग ने ग्राम पंचायत जरहर के ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि मनरेगा योजना के तहत आरक्षित वनभूमि पर कच्ची सड़क निर्माण कार्य रोके जाने पर नाराज प्रधान ने मजदूरों के साथ वनकर्मियों को मारने-पीटने के लिए दौड़ा लिया। वहां से भागकर वनकर्मी चकरघट्टा थाना पहुंचे और तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।


क्षेत्रीय वन अधिकारी मझगाई रेंज इमरान खान ने बताया कि वन रेंज के भैसौड़ा बीट के कंपार्टमेंट नं. 4 व चकरघट्टा बीट के कंपार्टमेंट नं. 6 में आरक्षित वनभूमि पर अवैध रूप से कच्ची सड़क का निर्माण कराए जाने की जानकारी मिलते ही मौके पर तत्काल वनकर्मियों की टीम को भेजकर कार्य रोकवाने का प्रयास किया गया। मना करने पर मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान अशोक यादव मजदूरों के साथ वनकर्मियों को दौड़ा लिया। किसी जान बचाकर वनकर्मी वन रेंज कार्यालय पर पहुंचे। जहां से वनरक्षक को थाने पर भेजकर राजकीय संपदा को क्षति पहुंचाने के मामले में दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के लिए तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष चकरघट्टा राजेश सरोज ने बताया कि वनरक्षक मझगाई रेंज प्रसिद्ध प्रसाद की तहरीर पर ग्राम प्रधान अशोक यादव व अन्य के विरुद्ध धारा 154 सीआरपीसी व भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 ज के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच करने का निर्देश उपनिरीक्षक अवधेश कुमार सिंह को दिया गया है।

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