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चंदौलीः किशोरी को चार दिन बांध कर रखा, बनाया हवस का शिकार, आरोपी को छह साल की कठोर सजा

चंदौली। किशोरी के साथ दुराचार के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद की अदालत ने आरोपी को दोषी करार करार देते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 10 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह और जेल में ही रहना होगा।
स्पेशल अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमे की पैरवी करते हुए आरोपी को सजा दिलाई। बताया कि अलीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 मवाई खुर्द गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी 12 जुलाई 2016 को रात 11ः00 बजे अचानक घर से गायब हो गई। पीड़िता के पिता ने लोक लाज के भय से पुत्री का तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं कराया और अपने ही रिश्तेदारों व आस पास के गांव में उसकी खोजबीन करते रहे। पुत्री का पता नहीं चलने पर उन्होंने थाना अलीनगर में पुत्री के खो जाने का मुकदमा दर्ज कराया तभी 16 जुलाई को पीड़िता के पिता को गांव के व्यक्ति ने बताया कि आपकी पुत्री मोनू के घर के पास देखी गई है। इस सूचना पर पीड़िता के पिता मोनू के मकान के पास पहुंच कर अपनी पुत्री को घर ले आए पूछताछ करने पर उनकी पुत्री ने बताया कि घटना वाली रात मेरी चाची मुझे शौच के बहाने गांव के ही मोनू के घर ले गई। बातचीत कर मुझे वही छोड़ कर भाग गयी। मोनू और उसकी मां ने मुझे चार दिन तक घर में बांध कर रखा। इसी दौरान मोनू का रिश्तेदार अभियुक्त ओम प्रकाश आया और मेरे साथ गलत काम किया। शनिवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विशेष न्यायाधीश पास्को राजेंद्र प्रसाद ने अभियुक्त ओमप्रकाश को दोषी पाते हुए धारा 376(1)आपीसी में 6 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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