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चंदौलीप्रशासन एवं पुलिसराज्य/जिला

चंदौलीः रविवार लाकडाउन का सख्ती से होगा अनुपालन, जानिए किस पर रहेगी पाबंदी, किसको रियायत

चंदौली। सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम को हर संभव उपाय कर रही है। शासन ने शनिवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक लाकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंध रहेंगी। कायदों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लाकडाउन के नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराएं।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव कार्मिक, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मी, सफाईकर्मियों आदि को रियायत मिलेगी। अग्निशमन विभाग व नगर निकाय प्रशासन की ओर से नगरीय इलाकों में ग्राम पंचायतों की ओर से ग्रामीण इलाकों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान फागिंग और सफाई कराई जाएगी। सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसकी  जिम्मेदारी थानाध्यक्षों को सौंपी गई है। पहली बार बिना मास्क लगाए पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। जबकि यदि दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े गए तो जुर्माना बढ़कर 10 हजार हो जाएगा। जिले में मास्क, पीपीई किट समेत कोरोना से बचाव के लिए अन्य इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश शासन ने दिया है। पुलिस लाइन, थाना परिसर की रोजाना सफाई और फागिंग कराई जाएगी। कर्फ्यू के दौरान अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान तो बंद रहेंगे। लेकिन फार्मास्यूटिकल, मास्क, सैनिटाइजर आदि का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयां चालू रहेंगी। इनमें काम करने वाले कर्मचारी कंपनी की आईडी दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। शासन से निर्धारित मानक के अनुरूप बंद स्थानों पर 50 और खुले स्थानों पर 100 लोगों के साथ शादी समारोह का आयोजन किया जा सकता है। अंत्येष्टि में अधिकतम 20 लोगों के जाने की छूट रहेगी। एनडीएम समेत अन्य परीक्षाएं कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए आयोजित कराई जा सकती हैं। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र दिखाकर आवागमन कर सकते हैं।

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