
चंदौली। त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं को अब इसकी ताजगी और खाने योग्य अवधि की जानकारी दुकान पर ही मिल सकेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने खुली मिठाइयों की बिक्री को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 15 अक्टूबर 2026 से मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयों की ट्रे पर ‘यूज बाई डेट’ यानी प्रयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है। अब तक पैक्ड या डिब्बाबंद मिठाइयों पर निर्माण और एक्सपायरी संबंधी जानकारी देना अनिवार्य था, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ऐसी जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होती थी। नए निर्देश के बाद इस व्यवस्था को खुली मिठाइयों पर भी लागू किया जाएगा।
खाद्य विभाग के अनुसार अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों की शेल्फ लाइफ अलग होती है। मावा, छेना, ड्राई फ्रूट्स सहित विभिन्न सामग्री से तैयार मिठाइयां अपनी प्रकृति के अनुसार एक दिन से लेकर करीब 30 दिन तक उपयोग योग्य हो सकती हैं। निर्धारित अवधि बीतने के बाद मिठाई की गुणवत्ता, स्वाद और ताजगी प्रभावित होने के साथ स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 15 अक्टूबर से सभी मिठाई विक्रेताओं और कारोबारियों को इस नियम का पालन करना होगा। निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में खुली मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित नहीं मिली या अन्य निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा दर्ज करने के साथ संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किए जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग ने कारोबारियों को समय रहते अपनी दुकानों और बिक्री व्यवस्था को नए निर्देशों के अनुरूप तैयार करने को कहा है।
नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की विशेष टीमें गठित की जा रही हैं। 15 अक्टूबर से जिलेभर में मिठाई की दुकानों, निर्माण इकाइयों और भंडारण केंद्रों का विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि मिठाई खरीदते समय उसकी ‘यूज बाई डेट’ अवश्य जांचें और निर्धारित अवधि के बाद मिठाई का सेवन न करें।

