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Chandauli News: चहनिया मारपीट-लूट कांड का खुलासा, पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा, लूटी गई चेन और नकदी बरामद, बाजार में करवाई बदमाशों की परेड

चंदौली। बलुआ थाना पुलिस ने चहनिया क्षेत्र में मारपीट और लूट के चर्चित मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले दर्ज मुकदमे के वादी को आतंकित कर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर अवैध पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, लूटी गई सोने की चेन, चार मोबाइल फोन और सात हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

 

पुलिस के मुताबिक मामला 21 जून 2026 का है। पपौरा निवासी राहुल कुमार सोनी उर्फ राहुल सेठ ने बलुआ थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उन्हें कुन्दन मिश्रा ने 77 हजार रुपये का बकाया देने के बहाने चहनिया स्थित एक मैरिज लॉन में बुलाया। वहां नन्दकिशोर सिंह और उसके साथियों ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और गले से सोने की चेन छीन ली। इस शिकायत के आधार पर बलुआ थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

 

इसी मामले की जांच के दौरान 10 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली कि चहनिया चौराहे पर कुछ युवकों ने एक पिकअप चालक के साथ मारपीट कर अवैध पिस्टल लहराई है और मोहरगंज की ओर भाग रहे हैं। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने मोहरगंज चौकी के पास घेराबंदी कर दो बुलेट मोटरसाइकिलों पर सवार तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उनकी पहचान शिवपाल सिंह, नन्दकिशोर सिंह और सुधांशु सिंह उर्फ छोटू, निवासी हिंगुत्तरगढ़ थाना धानापुर के रूप में हुई।

 

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने चहनिया चौराहे पर पिकअप चालक के साथ मारपीट कर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के उद्देश्य से अवैध पिस्टल लहराई थी। उन्होंने यह भी कबूल किया कि 21 जून को राहुल कुमार सोनी के साथ मारपीट और चेन लूट की घटना में वे अपने अन्य साथियों के साथ शामिल थे। आरोपियों का उद्देश्य मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी को भयभीत कर उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाना था।

 

पुलिस ने आरोपी नन्दकिशोर सिंह की निशानदेही पर सड़क किनारे झाड़ियों में छिपाई गई .32 बोर की अवैध पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और करीब 13.945 ग्राम वजनी 916 हॉलमार्क सोने की चेन बरामद की। इसके अलावा तीन स्मार्ट फोन, एक कीपैड मोबाइल और सात हजार रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की अतिरिक्त धारा 317(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 भी बढ़ाई गई है।

 

पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही घटना में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। इस कार्रवाई को थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में बलुआ थाना पुलिस और मोहरगंज चौकी की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया।

 

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