
चंदौली। गो-तस्करी के मामले में वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को बलुआ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था। वह घटना के बाद से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई चला गया था। रविवार को मुंबई से लौटने के बाद वह अपने अधिवक्ता से मिलने जा रहा था, इसी दौरान पुलिस ने उसे लक्ष्मणगढ़ चौराहे के पास चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, उच्चाधिकारियों के निर्देशन और थानाध्यक्ष बलुआ अरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम रविवार, 9 अगस्त को लक्ष्मणगढ़ चौराहे के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने राहुल यादव पुत्र श्याम बिहारी यादव, निवासी नादी थाना बलुआ, चंदौली को पकड़ लिया। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि 15 मार्च 2026 को वह अपने साथियों सादिक अंसारी निवासी निधौरा और सार्जन शाह निवासी निधौरा के साथ पिकअप वाहन संख्या UP67BT4169 से गोवंश लेकर बिहार जा रहा था। उसके अनुसार वाहन वही चला रहा था। सरौली के पास बलुआ पुलिस ने वाहन को रोककर उसके दोनों साथियों को पकड़ लिया, जबकि वह गेहूं के खेतों के रास्ते भागने में सफल हो गया था।
पुलिस के अनुसार इसके बाद आरोपी फरार होकर मुंबई चला गया था। पूछताछ में उसने बताया कि वह हाल ही में चंदौली वापस आया था और अपने अधिवक्ता से मिलने जा रहा था, तभी पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बलुआ थाने में वर्ष 2026 का मुकदमा संख्या 62/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज है। इसके अलावा उसके खिलाफ वर्ष 2025 में भी इसी थाने में गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी गई है।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक अमित सिंह, धर्मदेव यादव, हेड कांस्टेबल संतोष यादव, कांस्टेबल रमेश यादव, रिजर्व कांस्टेबल संदीप कुमार गौतम और रिजर्व कांस्टेबल राहुल चक्रवर्ती शामिल रहे।

