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Chandauli News : सपा विधायक प्रभुनारायण व उनके छोटे भाई को तीन माह की सजा, पंचायत चुनाव से जुड़ा है मामला

चंदौली। 2015 जिला पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में सीजेएम कोर्ट ने सकलडीहा के सपा विधायक प्रभुनारायण यादव व उनके छोटे भाई अनिल यादव को तीन माह की सजा सुनाई है। बुधवार को सुनवाई के बाद विशेष जज एमपी-एमएलए कोर्ट दीपक मिश्रा ने अपना फैसला सुनाया। सपा विधायक ने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय के फैसले पर उन्हें पूरा भरोसा है।

वर्ष 2015 पंचायत चुनाव में सपा विधायक प्रभुनारायण यादव के भाई अनिल यादव जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार थे। प्रचार-प्रसार के दौरान ही एक विद्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे बीजेपी विधायक सुशील सिंह को सपा विधायक व उनके समर्थकों ने घेर लिया था। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद और नोकझोंक हुआ था। इसी मामले में सपा विधायक प्रभुनारायण यादव व उनके भाई अनिल यादव के खिलाफ बलुआ थाने में धारा 143, 341, 352, 504, 506 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सीजेएम कोर्ट में इसकी सुनवाई जारी थी। बुधवार को सीजेएम ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी पाए जाने पर सपा विधायक व उनके भाई को तीन माह की सजा सुनाई। इस दौरान सपा विधायक न्यायालय में मौजूद रहे। उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष के विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का कुचक्र रच रही है।

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