- चंदौली किशोर न्यायालय ने बाल अपचारी को दी अनोखी सजा
- 15 दिन के भीतर गांव में 10 पेड़ लगाने का आदेश, करनी होगी देखभाल
चंदौली। किशोर न्याय बोर्ड ने बाल अपचारी को अनोखी सजा सुनाई है। 15 दिन के भीतर अपने ग्राम पंचायत में 10 पेड़ लगाने और उनकी देखभाल का आदेश दिया है। किशोर को पौधारोपण की फोटो और ग्राम प्रधान की ओर से जारी प्रमाण पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय के इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है।
एक किशोर ने चंदौली किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर लिखित तौर पर अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उससे अपराध हुआ है लेकिन 2023 से अब तक समाज में शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड संदीप कुमार और सदस्य निशात अख्तर व आराधना गुप्ता ने एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर किशोर को रिहा कर दिया लेकिन आदेश दिया कि उसे प्रत्येक माह प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। साथ ही 15 दिन के भीतर अपने ग्राम सभा में 10 पेड़ लगाने के साथ उनकी देखभाल भी करनी होगी। यही नहीं पौधारोपण की फोटो और ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य की ओर से जारी प्रमाण पत्र बोर्ड को उपलब्ध कराना होगा।