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Chandauli News: पीडब्ल्यूडी के पक्ष में आया हाईकोर्ट का फैसला, अब डिवाइडर के दोनों तरफ 110 फीट जमीन लेगा पीडब्ल्यूडी, एक्सईएन बोले- दोबारा जारी होगी नोटिस

चंदौली। पीडीडीयू नगर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि पीडब्ल्यूडी अपनी जमीन खाली कराए। अदालत के निर्णय के बाद लोक निर्माण विभाग अब किसी तरह की रियायत के मूड में नहीं है। एक्सईएन ने भवनस्वामियों को दोबारा नोटिस जारी करते हुए डिवाइडर के दोनों तरफ 110 फीट तक अपनी पूरी जमीन कब्जे में लेने की बात कही है।

 

दरअसल, पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। सड़क के दोनों तरफ निर्धारित दायरे तक जेसीबी से अतिक्रमण हटाने के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई थी। व्यापारियों व भवनस्वामियों ने इसका जमकर विरोध किया। वहीं कार्रवाई के खिलाफ 33 लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की। न्यायालय ने अभियान रोकने का आदेश जारी कर दिया था। सोमवार को मामले की मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने लोक निर्माण विभाग के पक्ष में अपना फैसला सुनाया।

 

अदालत ने कहा कि पूरी जमीन लोक निर्माण विभाग की है। विभाग अपनी जमीन ले सकता है। अदालत के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी भी अब सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। एक्सईएन राजेश कुमार  ने कहा कि विभाग अब अपनी पूरी जमीन लेगा। डिवाइडर के दोनों तरफ 110 फीट तक अतिक्रमण हटवाया जाएगा। इसके लिए भवनस्वामियों और व्यापारियों को दोबारा नोटिस जारी की जाएगी। वहीं अब नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी।

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