
चंदौली। सदर ब्लॉक के ग्राम सभा शाहपुर के कोटेदार सुरेंद्र कुमार के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता और समय पर राशन न देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही उनका कोटा भी निलंबित कर दिया गया है। कोटेदार पर डेढ़ सौ क्विंटल खाद्यान्न गबन करने का आरोप है।
सितंबर माह में जिला प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत शाहपुर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामीणों ने कोटेदार सुरेंद्र कुमार के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता करने और समय पर राशन न देने की शिकायत की थी।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी ने इस मामले की जांच विकासखंड चंदौली के पूर्ति निरीक्षक गुलाम साबिर को सौंपी थी। लेकिन जांच में हो रही देरी के कारण यह कार्य क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव और पूर्ति निरीक्षक बरहनी विवेक कुमार को सौंपा गया। जब जांच टीम ने दुकान का दौरा किया, तो कोटेदार सुरेंद्र कुमार मौके से भाग गया। कोटेदार के अनुपस्थित रहने के कारण दुकान को सील कर दिया गया और कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए।
उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक और जांच टीम गठित की गई, जिसने तीन बार गांव का दौरा किया, लेकिन कोटेदार हर बार घर में ताला बंद कर फरार हो गया। अंततः थाना बबुरी की पुलिस फोर्स के सहयोग से दुकान का ताला खोला गया, और राशन के स्टॉक की जांच की गई। जांच में सामने आया कि सुरेंद्र कुमार ने दिसंबर माह में वितरित होने वाले करीब डेढ़ सौ कुंतल राशन का गबन किया था।
जिलाधिकारी के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक गुलाम साबिर द्वारा कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, और उनका कोटा निलंबित कर दिया गया।
जिला पूर्ति अधिकारी मनीष विक्रम सिंह ने बताया कि इस तरह की शिकायतों के खिलाफ टीम गठित कर सघन जांच की जा रही है, और राशन वितरण में अनियमितता करने वाले कोटेदारों के खिलाफ जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।