
चंदौली। किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश की घटना के करीब 11 माह बाद न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। ऐसे में पीड़ित पक्ष को न्याय की उम्मीद जगी है। आरोपी ने घर में घुसकर किशोरी के साथ गंदी हरकत करने का प्रयास किया था।
पीडीडीयू नगर के लख्मीपुर निवासी दीपक उर्फ भगवान दास के खिलाफ किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के आरोप लगे थे। मुगलसराय कोतवाली के एक मुहल्ले की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने न्यायालय में वाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी।
किशोरी ने आरोप लगाया था कि दीपक उर्फ भगवानदास हरिजन ने 11 अप्रैल 2024 को ईद पर रात आठ बजे उसके घर आया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। इस पर अदालत ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।