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Chandauli News : तंत्र-मंत्र के बहाने बालिका को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, आरोपी को 21 वर्ष कारावास

चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत ने बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी ज्ञानू उर्फ ज्ञानप्रकाश को दोष सिद्ध होने पर बुधवार को 21 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 15 हजार रुपया जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक साल और जेल में काटना पड़ेगा। आरोपी ने तंत्र-मंत्र के बहाने बालिका को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

 

सैयदराजा थाना क्षेत्र निवासिनी पीड़ित 11 वर्षीय बालिका की मां ने थाने में दर्ज कराई कि गांव का ही 60 वर्षीय ज्ञानू उर्फ ज्ञान प्रकाश तंत्र-मंत्र से तांत्रिक विद्या का काम करता था। 25 फरवरी 2018 को उसने हमारी दुकान पर आकर बताया कि हमारे घर के अंदर हीरा, मोती और सोना से भरे हंडे गड़े हैं। पूजा पाठ करके उन्हें निकाला जा सकता है। इसके लिए उसने अपने घर पर बुलाया, लेकिन पीड़िता की मां नहीं गई। दूसरे दिन वह फिर दुकान पर आया और कहा कि तुम नहीं आ सकती हो तो कोई बात नहीं। तंत्र-मंत्र विद्या के लिए अपनी बेटी से ही धागा और लौंग भेजवा देना। वह पूजा कर देगा। इस पर दोपहर साढ़े 12 बजे बेटी को धागा और लौंग देकर भेज दिया। लेकिन आरोपी ने तंत्र-मंत्र करने के बहाने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता रोते हुए दुकान पर अपनी मां के पास पहुंची और सारी बात बताई। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा-342, 376एबी आईपीसी व 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजेंद्र प्रसाद ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 21 वर्ष की कठोर कारावास और 15 हजार रुपया जुर्माना से दंडित किया। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमे की पैरवी की।

 

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