
चंदौली। निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च के मानक तय कर दिए हैं। नगर पालिका चेयरमैन उम्मीदवार नौ लाख और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ढाई लाख तक खर्च कर सकेंगे। उनके पाई-पाई के खर्च की निगरानी की जाएगी। इन्हें एक-एक पैसे का हिसाब देना होगा। इसमें गड़बड़ी मिली तो दावेदारी खतरे में पड़ सकती है।
आयोग ने नगर पालिका परिषद के चुनाव लड़ने वाले चेयरमैन पद के प्रत्याशियों को नौ लाख तक खर्च करने की छूट दी है। नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपए और जमानत राशि के तौर पर आठ हजार रुपए देने होंगे। अगर आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो 250 रुपए का नामांकन पत्रों का और 4 हजार रुपए जमानत राशि देनी पड़ेगी। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदारों को भी 200 रुपए में नामांकन फॉर्म खरीदना होगा और 5 हजार रुपए जमानत धनराशि के तौर पर देना होगा। प्रत्याशी ढाई लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। अगर आरक्षित श्रेणी के हैं तो 100 रुपए का नामांकन फॉर्म मिलेगा और 2 हजार की जमानत धनराशि देनी होगी। नगर पालिका परिषद में सभासद यानी सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं तो 200 रुपए का नामांकन पत्र मिलेगा। सामान्य श्रेणी के लोगों को और 2 हजार की जमानत धनराशि देनी होगी। इसके साथ ही अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 100 का नामांकन फार्म खरीदना और 1 हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी।