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प्रशासन एवं पुलिसराज्य/जिलावाराणसी

डीएम का सख्त आदेश, बनारस में रात नौ बजे गिर जाएगा दुकानों का शटर

वाराणसी। दूसरे राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर वाराणसी जिला प्रशासन ने अनलाक नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सख्त निर्देश जारी किया है कि दुकान और प्रतिष्ठान सुबह नौ से रात नौ बजे तक ही खुलेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। निगरानी के लिए थानावार पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दरअसल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। ऐसे में शासन ने अनलाक नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश जारी किया है। इसी क्रम में वाराणसी डीएम ने भी फरमान जारी कर दिया है कि दुकानें सुबह नौ से रात नौ बजे तक ही खुलेंगी। पुलिस गश्त कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराए। दरअसल भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। बकौल डीएम कोरोना को लेकर कोई नया नियम नहीं बना है। अनलाक नियम और कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाएगा। इसमें मास्क का अनिवार्य उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग नियम भी शामिल है।

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