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Chandauli News: तस्करी और अपराध से कमाई दौलत, तस्कर की 49.91 लाख की संपत्ति होगी कुर्क, डीएम ने दिया आदेश

चंदौली। गोवंश की तस्करी और संगठित अपराध में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ चंदौली पुलिस ने आर्थिक कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में थाना अलीनगर से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मोहम्मद यासिर की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित बताई गई करीब 49.91 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी चंदौली ने वाद संख्या 938/2026 में यह आदेश पारित किया है।

 

पुलिस के अनुसार मोहम्मद यासिर पुत्र तजम्मुल हुसैन, निवासी भरैठा तालुका मोईनुद्दीनपुर, थाना पुरामुफ्ती, प्रयागराज के खिलाफ थाना अलीनगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। उसके विरुद्ध मु0अ0सं0 32/2024 में धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।

 

पुलिस की आख्या और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की गई थी। जांच और अभिलेखों के आधार पर जिलाधिकारी ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया।

 

आदेश के मुताबिक प्रयागराज के मौजा भरैठा, तालुका मोईनुद्दीनपुर, परगना एवं तहसील सदर स्थित खाता संख्या 11 के गाटा संख्या 276 और 277 में अभियुक्त का कुल 533.33 वर्गमीटर हिस्सा तथा खाता संख्या 42 के गाटा संख्या 252 में 285 वर्गमीटर हिस्सा शामिल है। इस तरह कुल 818.33 वर्गमीटर अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार इसकी कुल कीमत 49,91,813 रुपये है।

 

जिलाधिकारी ने संपत्ति के प्रबंधन के लिए जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज को प्रशासनिक नियुक्ति करने और सक्षम मजिस्ट्रेट के माध्यम से संपत्ति को कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं। अभियुक्त के खिलाफ वर्ष 2020 में भी गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा धोखाधड़ी और कूटरचना से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।

चंदौली पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क पर प्रहार करते हुए नियमानुसार संपत्ति की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

 

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