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चंदौलीप्रशासन एवं पुलिसराज्य/जिला

…तो चंदौली के 162 ग्राम प्रधान नहीं लड़ पाएंगे अगला चुनाव, रद हो जाएगा नामांकन

चंदौली। जिले के 162 ग्राम प्रधानों की दावेदारी खतरे में पड़ गई है। विकास कार्यों में धांधली के आरोपों में जांच का सामना कर रहे प्रधानों से जिला प्रशासन रिकवरी की तैयारी कर रहा है। अब निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने से पहले पूर्व ग्राम प्रधानों को पंचायती राज विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। अन्यथा की स्थिति में नामांकन रद कर दिया जाएगा।
162 ग्राम प्रधानों पर ग्राम पंचायतों का बकाया है। इनपर आवास और शौचालय निर्माण को मिली सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के आरोप हैं। शिकायतों की जांच के लिए जिला प्रशासन की ओर से कमेटी का गठन किया गया था। आरोपों की पुष्टि होने पर रिकवरी भी निकल चुकी है। यह धनराशि जमा करने के बाद ही चुनाव लड़ सकेंगे। कारण नामांकन पत्र के साथ पंचायती राज विभाग की ओर से मिली एनओसी भी लगानी होगी। ऐसा नहीं करने पर दावेदारी रद कर दी जाएगी। नौगढ़ ब्लाक में तो आधा दर्जन प्रधानों के खिलाफ तकरीबन सवा करोड़ रुपये की धनराशि के दुरुपयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है।

एनओसी लेना होगा अनिवार्य


सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानी कैलाश यादव ने बताया कि आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रधानों को दोबारा चुनाव लड़ने के लिए डीपीआरओ कार्यालय से एनओसी लेनी होगी। एनओसी नामांकन पत्र के साथ संलग्न नहीं करने पर नामांकन रद कर दिया जाएगा।

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