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चंदौलीप्रशासन एवं पुलिसराज्य/जिला

चंदौलीः गलत हिरासत पर नपेंगे पुलिस अधिकारी, पीड़ित को मिलेगा मुआवजा, जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया आदेश

चंदौली। निर्दोष व्यक्ति को भी बेवजह कानून की धाराओं में लपेटते हुए हिरासत में लेने वाले पुलिस अधिकारी सावधान हो जाएं। ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध न सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई होगी बल्कि पीड़ित को 25 हजार रुपये बतौर मुआवजा दिया जाएगा। एएसपी दयाराम ने बीते 14 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के बारे में पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी।
एएसपी ने बताया कि यदि किसी के भी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में लिया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही और पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट तीन माह में अथवा संगत नियमावली में उल्लिखित समयनुसार प्रस्तुत करनी होगी। यदि किसी नागरिक की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है तो पीड़ित व्यक्ति को 25000 की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जाएगा। कहा कि सभी उक्त आदेश को भली-भांति समझ कर इसका पालन करने सहित अपने अधीनस्थ को भी इस विषय में पूरी जानकारी देना सुनिश्चित करें। हाईकोर्ट की इस पहल को आम आदमी के लिए हितकर माना जा रहा है। इससे कानून का दुरुपयोग करने वाले पुलिसकर्मियों पर नकेल कसेगी।

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