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Chandauli News: अब निजी होम्योपैथिक क्लिनिकों का भी कराना होगा पंजीकरण, गाइडलाइन जारी

चंदौली। जनपद में संचालित सभी निजी होम्योपैथिक चिकित्सालयों और क्लिनिकों के लिए पंजीकरण अथवा नवीनीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ. आलोक कुमार गुप्ता ने सभी निजी होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं क्लिनिक संचालकों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पंजीकरण कराने की अपील की है। इसके लिए संचालकों को निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

 

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ने बताया कि निजी होम्योपैथिक चिकित्सकों को पंजीकरण अथवा नवीनीकरण कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पीएचसी कैंपस, मझवार (मद्धुपुर), चंदौली-232104 में कराना होगा। इसके लिए निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए चिकित्सकों को एचपीआर आईडी नंबर (नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन), एचएफआर आईडी, बीएचएमएस डिग्री अथवा डिप्लोमा तथा होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश में पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अभिज्ञान पत्र की छायाप्रति, नोटरी प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र, विद्युत बिल, क्लिनिक स्वामित्व का प्रमाण पत्र और क्लिनिक का ब्लू प्रिंट भी देना होगा।

 

उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज तीन फोटो तथा क्लिनिक की तस्वीरें भी जरूरी हैं। इनमें क्लिनिक का फ्रंट फोटो बोर्ड सहित और क्लिनिक के अंदर का पोस्टकार्ड साइज फोटो शामिल है। जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ने निजी क्लिनिक संचालकों से समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है, ताकि पंजीकरण एवं नवीनीकरण संबंधी कार्यवाही पूरी हो सके। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए चिकित्सक कार्यालय कार्य दिवस में श्री विश्वजीत कुमार से संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय में संपर्क का समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। संपर्क के लिए मोबाइल नंबर 9415810865 जारी किया गया है।

 

 

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