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Chandauli News: मच्छररोधी अगरबत्ती बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, प्रशासन ने जारी की सख्त चेतावनी

चंदौली। जिले में अवैध, अपंजीकृत और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मच्छर रोधी अगरबत्तियों की बिक्री, भंडारण और निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। शासन के निर्देश पर जिला कृषि विभाग ने किराना दुकानदारों, कीटनाशी विक्रेताओं और पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों को ऐसे उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद करने की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान प्रतिबंधित या अपंजीकृत रसायनों से युक्त अगरबत्तियां मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि कुछ मच्छर रोधी अगरबत्तियों में अपंजीकृत कीटनाशी रसायनों का इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने विशेष रूप से स्वीट नाईट, डायनासोर, श्री डेंगू किलर, स्लीपवेल और कम्फर्ट ब्रांड की अगरबत्तियों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें डीमेफ्लूचिन और मेपेफ्लूथ्रिन जैसे रसायनों के अत्यधिक इस्तेमाल की शिकायत है।

 

अधिकारी के अनुसार, अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशी रसायनों के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे सांस लेने में परेशानी, अस्थमा, फेफड़ों से संबंधित संक्रमण, आंखों में जलन और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक ऐसे उत्पादों के संपर्क में रहने पर गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का खतरा भी हो सकता है।

 

जिला कृषि अधिकारी ने सभी संबंधित कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे उत्पादों की बिक्री और भंडारण तत्काल प्रभाव से बंद करें। शासन और जिला प्रशासन की ओर से इन उत्पादों की निगरानी तेज कर दी गई है। विभागीय टीमें दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच कर सकती हैं और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

 

उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण या निर्धारित मानकों के विपरीत कीटनाशी रसायनों का इस्तेमाल कर तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कीटनाशी अधिनियम-1968 और कीटनाशी नियमावली-1971 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि मच्छर भगाने के लिए केवल प्रमाणित और निर्धारित मानकों वाले उत्पादों का ही इस्तेमाल करें। किसी संदिग्ध या गैर-प्रमाणित मच्छर रोधी अगरबत्ती की बिक्री दिखाई देने पर इसकी सूचना संबंधित विभाग को देने की अपील की गई है।

 

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