- पुलिस ने दो आरोपितों को किया गिरफ्तार, वकीलों ने घटना की निंदा की बार एसोसिएशन का फैसला, कोई नहीं लड़ेगा वादकारियों का मुकदमा एसडीएम ने जमानत याचिका खारिज कर आरोपितों को भेजा जेल
- पुलिस ने दो आरोपितों को किया गिरफ्तार, वकीलों ने घटना की निंदा की
- बार एसोसिएशन का फैसला, कोई नहीं लड़ेगा वादकारियों का मुकदमा
- एसडीएम ने जमानत याचिका खारिज कर आरोपितों को भेजा जेल
चंदौली। चकिया मुसंफ कोर्ट परिसर में वादकारियों ने अधिवक्ता के साथ मारपीट की। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। इससे आक्रोशित अधिवक्ताओं ने चकिया कोतवाली पहुंचकर तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं बार एसोसिएशन की ओर से निंदा प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि कोई भी अधिवक्ता मारपीट करने वाले वादकारियों का केस नहीं लड़ेगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय परिसर में सोमवार की शाम वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप नारायण सिंह के चेंबर पर बैठे अधिवक्ता अजय तिवारी के साथ वादकारी शहाबगंज थाना क्षेत्र के भोड़सर गांव निवासी इजहार और आजाद ने कहासुनी के बाद मारपीट कर लिया था। इसके बाद वे सभी मौके से फरार हो गये थे। इस मामले को संज्ञान में लेकर आक्रोशित अधिवक्ता तत्काल कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को बार भवन में अधिवक्ताओं ने बैठक कर निंदा प्रस्ताव पारित किया। साथ ही यह निर्णय लिया कि आरोपियों का कोई भी मुकदमा संगठन से जुड़ा अधिवक्ता नहीं लड़ेगा। अधिवक्ताओं की पहल पर उपजिलाधिकारी कुंदन राज कपूर ने दोनों आरोपियों के शांति भंग के धारा 151 की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उनका चालान कर दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं में अध्यक्ष नारायण दास यादव, शंभूनाथ सिंह, प्रदीप नारायण सिंह, लालजी सिंह, श्याम नारायण सिंह, भैयालाल, विकास पांडेय, प्रमोद कुमार सिंह लड्डू, मिथिलेश ठाकुर आदि मौजूद रहे।